पटना (एजेंसी ): उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की महिला वकील से दुष्कर्म के आरोप में बिहार कैडर के आइएएस अधिकारी संजीव हंस और झंझारपुर से राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ रूपसपुर थाने में प्राथमिकी (कांड संख्या 18-23) दर्ज की गयी है।
पीड़ित महिला के परिवाद के आधार पर सुनवाई के बाद दानापुर के एसीजीएम-1 ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। मामले में गुलाब यादव के नौकर ललित को भी अभियुक्त बनाया गया है। संजीव हंस वर्तमान में ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग के सचिव हैं।
केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी दानापुर के सर्किल इंस्पेक्टर मंजू कुमारी को दी गयी है। कोर्ट के आदेश पर आइपीसी की धारा 341, 342, 323, 376, 376 डी, 420, 313, 120 बी, 504, 506, 34 व 67 आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
क्या है मामला
प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पीड़ित महिला ने एक साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। अक्टूबर, 2021 में पीड़िता ने रूपसपुर थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया था। लेकिन, मामला दर्ज नहीं हुआ। फिर 28 अक्टूबर, 2021 को उसने पटना के एसएसपी को स्पीड पोस्ट से परिवाद पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 16 नवंबर, 2021 को पीड़िता ने दानापुर के सिविल कोर्ट में परिवाद दायर कर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। लेकिन, वहां भी याचिका खारिज कर दी गयी।इसके बाद वह पटना हाईकोर्ट की शरण में गयी थी।
पटना हाइकोर्ट ने 13 दिसंबर, 2023 को दानापुर कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के निर्णय को रद्द करते हुए पुलिस को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट निचली अदालत में पेश करने को कहा था।