भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी को कोर्ट ने हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई

सीवान: भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी को कोर्ट ने हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है. जितेन्द्र स्वामी पर विधानसभा चुनाव 2000 के प्रचार के दौरान महाराजगंज में भरत का अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप है.

कोर्ट ने भाजपा नेता जितेन्द्र स्वामी को 11 अगस्त को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अवधेश कुमार दुबे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया था. भरत के भाई विजय सिंह के बयान पर उमाशंकर और स्वामी के विरुद्ध महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

बताते चले कि स्थानीय अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नामजद अभियुक्तों को 2012 में बरी कर दिया था. लेकिन मृतक के परिजनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में फिर सुनवाई शुरू हुई.

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