Chhapra: राज्य में 14 दिसंबर से सिंगल यूज़ वाले थर्माकोल से बने कप, प्लेट, गिलास, कटोरी सहित अन्य उपयोग के सामानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के तरफ से जारी सूचना के अनुसार 14 दिसंबर की मध्यरात्रि से यह प्रतिबंध लागू हो जाएगा.
इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 की धारा 15 के तहत अधिकतम 5 वर्षों तक की सजा जुर्माना के बिना अथवा अधिकतम एक लाख तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है.





