सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी को किया निबंधित

सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी को किया निबंधित

Patna: वेब पत्रकार स्टैन्डर्ड अथॉरिटी (Web Journalist Standard Authority) को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्यवर्ती दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया नैतिकता कोड 2021 के तहत पंजीकृत किया गया है. मंत्रालय ने इसकी सूचना वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Web Journalist Association of India) को ई-मेल के द्वारा आधिकारिक तौर पर दी है. इस आशय की सूचना संगठन के राष्ट्रीय सचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता निखिल के डी वर्मा ने दी.

बता दें, वेब पत्रकार मानक प्राधिकरण (WJSA), वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) का एक हिस्सा है जो बिहार सरकार से पंजीकृत है.

वेब पत्रकार स्टैन्डर्ड अथॉरिटी (WJSA) सूचना प्रौद्योगिकी (lntermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) नियम, 2021. के नियम-12 के अनुसार कार्य करेगा.

वेब पत्रकार स्टैन्डर्ड अथॉरिटी (WJSA), जो कि वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Web Journalist Association of India) का एक हिस्सा है, में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य हैं. इसके अध्यक्ष  माननीय न्यायमूर्ति घनश्याम प्रसाद, पूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय हैं जबकि सदस्यों में दया शंकर पाण्डेय, आईएएस (रिटायर्ड), रमेश चंद्र सिन्हा, डीजीपी (रिटायर्ड), रोहन प्रियम सहाय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, राणा यशवंत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, आनंद कौशल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया; तथा डॉ. अमित रंजन, राष्ट्रीय महासचिव, वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैं.

राष्ट्रीय प्रवक्ता निखिल के डी वर्मा ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ईमेल के अनुसार, WJSA अपने सदस्य पब्लिशर्स /प्रकाशकों (member publishers) से संबंधित शिकायतों को नियमों के तहत Code of Ethics के उप-नियमों (4) और (5) में रखे गए से प्रावधानों के अनुसार दूर करने के लिए काम करेगा.

WJSA यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसके सदस्य पब्लिशर्स /प्रकाशकों ने नियमों के रूल-18 के तहत आवश्यक सूचनाओं को सुसज्जित करने सहित नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है.

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