एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को बिहार सरकार देगी मासिक पेंशन

एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को बिहार सरकार देगी मासिक पेंशन

Patna: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल चार एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट के विशेष सचिव उपेंद्र पांडेय ने बताया कि बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम, 2018 के तहत तेजाब हमला, दुराचार, शारीरिक शोषण, मानव व्यापार के पीड़ितों का पुनर्वास, यौन हमले के पीड़ितों के मुआवजे में वृद्धि का प्रस्ताव भी पारित किया गया.

सूबे में रेप और एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को सरकार अब तीन की जगह अधिकतम सात लाख रुपये तक का मुआवजा देगी. पीड़िता की उम्र अगर 14 साल से कम है, तो मुआवजे की राशि 50 फीसदी बढ़ जायेगी.

तेजाब हमले में आंख की रोशनी खो चुकी महिला और चेहरे का 80 प्रतिशत हिस्सा जख्मी हो तो जिला अपराध पीड़ित क्षति प्रतिकार बोर्ड उसे ताउम्र अधिकतम 10 हजार रुपये मासिक पेंशन स्वीकृत कर सकता है. इसके लिए अब जिला स्तर पर निधि का गठन होगा. केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार सरकार ने बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम, 2014 में संशोधन किया है.

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