Chhapra/Patna: बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक ने प्रदेश के सभी नगर निगम के नगर आयुक्त, सभी नगर परिषद्/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर नगर निकायों में हाई मास्ट लाइट के अधिष्ठापन एवं रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पत्र में कहा गया है कि विभाग का उद्देश्य राज्य के नगर निकायों में पर्याप्त रौशनी के साथ ऊर्जा व्यय में मितव्ययिता भी है। इस दृष्टि से नगर निकायों में हाई मास्ट लाइट के अधिष्ठापन हेतु कतिपय बिन्दुओं पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
समिति में वार्ड पार्षद होंगे सदस्य
जिनमें नगर निकायों के विस्तारित क्षेत्रों में हाई मास्ट लाइट के अधिष्ठापन हेतु निकाय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जो संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर ऐसे प्रमुख स्थलों का चयन करेंगें जहाँ हाई मास्ट लाइट के अधिष्ठापन से अधिक से अधिक क्षेत्र आच्छादित हो सके। उक्त समिति में उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग के अभियंता, जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी, नगर निकाय के कनीय अभियंता, संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षद रहेंगें।

साथ ही समिति से जाँचोपरांत प्राप्त सभी वार्डों में लगाए जाने वाले हाई मास्ट लाइट की संख्या को संकलित कर आवश्यक हाई मास्ट लाइट की संख्या के निर्धारण के पहले उस पर व्यय होने वाले विद्युत विपत्र के देयता की सक्षमता का आकलन कर संबंधित नगर निकाय के सशक्त स्थायी समिति तथा बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
साथ ही कंडिका III के आलोक में चयनित स्थानों पर हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन एवं उसके रख-रखाव से संबंधित प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग से प्रकाशित अद्यतन अनुसूचित दर (SOR) के अनुरूप तैयार करना सुनिश्चित किया जाएगा। प्राक्कलन तैयार करने के उपरांत सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन / स्वीकृति प्राप्त कर ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा कर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं प्रत्येक नगर निकाय में पूर्व से अधिष्ठापित हाई मास्ट लाइट के रख-रखाव का दायित्व संबंधित नगर निकाय का होगा।

उप महापौर ने की थी शिकायत
इससे पूर्व छपरा नगर निगम की उप महापौर रागिनी कुमारी ने हाई मास्ट लाइट की खरीद में संभावित अनियमितता का हवाला देते हुए विभाग को पत्र लिखा था।
