Chhapra: सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के अंतर्गत मतदान संपन्न होने के पश्चात् मतगणना कार्य को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, सारण वैभव श्रीवास्तव द्वारा मतगणना से संबंधित विस्तृत आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में मतगणना की प्रक्रिया, मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, मतपत्रों की गणना, अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, मतगणना दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को प्रातः 8:00 बजे से निर्धारित मतगणना केंद्र( राजकीय कन्या +2 माध्यमिक विद्यालय छपरा सारण ) पर प्रारंभ होगी। मतगणना कार्य के लिए कुल 14 मतगणना टेबलों की व्यवस्था की गई है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को 27 अक्टूबर 2026 को प्रातः 6:00 बजे तक मतगणना केंद्र (राजकीय कन्या +2 माध्यमिक विद्यालय छपरा सारण पर पहुंचकर अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
मतगणना की प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं के संबंध में प्रमुख निर्देश
- मतगणना केंद्र एवं टेबलों की व्यवस्था
- मतगणना के लिए कुल 14 मतगणना टेबलों की व्यवस्था की गई है।
- प्रत्येक मतगणना टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायकों की व्यवस्था रहेगी।
- प्रत्येक टेबल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतपत्रों की गणना की जाएगी।
- मतगणना से संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्धारित समय पर केंद्र पर उपस्थित होकर अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
- मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यक कार्रवाई
- मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के अंतर्गत उपस्थित अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, प्रतिनियुक्त लोक सेवकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को मतगणना की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में आवश्यक सूचना दी जाएगी।
- मतगणना कक्ष में निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुशासन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- मतगणना से संबंधित अभिलेखों, मतपत्रों एवं अन्य सामग्रियों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयोग किया जाएगा।
- मतपत्रों की प्रारंभिक छंटाई एवं गणना
- सर्वप्रथम मतपत्रों को वैध (Valid) एवं अवैध (Invalid) श्रेणियों में अलग किया जाएगा।
- वैध एवं अवैध मतपत्रों की छंटाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- ऐसे मतपत्र जिनकी वैधता को लेकर संदेह होगा, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलग रखकर परीक्षण किया जाएगा।
- वैध मतपत्रों को अभ्यर्थीवार अलग-अलग किया जाएगा।
- अवैध मतपत्रों को अलग-अलग बंडलों में रखकर निर्धारित प्रपत्र में विवरण दर्ज किया जाएगा।
- मतपत्रों की गणना से संबंधित सभी आंकड़ों एवं विवरणों का अभिलेखन किया जाएगा।
- मतपत्रों के बंडल तैयार करने के निर्देश
- मतपत्रों की गणना के लिए 50-50 मतपत्रों के बंडल तैयार किए जाएंगे।
- यदि किसी बंडल में 50 से कम मतपत्र होंगे, तो उसे अलग रखा जाएगा।
- मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा मतपत्रों की संख्या का सत्यापन किया जाएगा।
- प्रत्येक मतगणना टेबल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतपत्रों के बंडल उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पास अंत में एक अतिरिक्त बंडल सुरक्षित रहेगा, जिसमें मतपत्रों की संख्या 50 या उससे कम हो सकती है। इस बंडल को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयोग में लाया जाएगा।
- प्रथम प्राथमिकता के आधार पर मतों की गणना
- प्रथम प्राथमिकता के मतों की गणना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- मतपत्रों को वैध एवं अवैध श्रेणियों में अलग करने के पश्चात वैध मतपत्रों को अभ्यर्थीवार अलग किया जाएगा।
- मतपत्रों की संख्या की गणना कर संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया जाएगा।
- संदिग्ध अथवा अवैध मतपत्रों के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।
- मतगणना पर्यवेक्षक एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा गणना से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रथम प्राथमिकता के आधार पर कोटा निर्धारण
- प्रथम प्राथमिकता के आधार पर मतों की गणना के पश्चात आवश्यक कोटा का निर्धारण किया जाएगा।
- कोटा निर्धारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा।
- कोटा निर्धारण से संबंधित विवरण अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा।
- कोटा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की स्थिति निर्धारित निर्वाचन नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।
- द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर मतों की गणना
- यदि प्रथम प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है, तो आदेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आगे की गणना की जाएगी।
- द्वितीय प्राथमिकता के मतों की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।
- जिस अभ्यर्थी को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त मतों की गणना में निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होगा, उसके संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- मतों के स्थानांतरण, अभ्यर्थीवार विवरण तथा आगे की गणना की प्रक्रिया निर्धारित निर्वाचन नियमों के अनुरूप संपन्न की जाएगी।
- संबंधित अभिलेखों एवं प्रपत्रों में गणना का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- मतगणना पर्यवेक्षक एवं सहायकों की जिम्मेदारी
- मतगणना पर्यवेक्षक एवं सहायक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतपत्रों की गणना करेंगे।
- मतपत्रों की संख्या, वैधता तथा अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों का सही-सही अभिलेखन किया जाएगा।
- मतगणना से संबंधित प्रतिवेदनों की जांच कर उन्हें सहायक निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण किया जाएगा।
- निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना की निगरानी
- निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की जाएगी।
- गणना से संबंधित आंकड़ों एवं प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
- आवश्यकता के अनुसार कोटा निर्धारण एवं अभ्यर्थीवार मतों के विवरण की जांच की जाएगी।
- मतगणना प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- मतगणना के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा
- मतगणना केंद्र के अंदर एवं बाहर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- मतगणना केंद्र के आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
- मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही निर्धारित प्रवेश व्यवस्था के अनुसार प्रवेश की अनुमति होगी।
- किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
- सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सशस्त्र बल, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य प्रतिनियुक्त कर्मियों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- मतगणना की गोपनीयता एवं अनुशासन
- मतगणना कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य अधिकृत व्यक्ति मतगणना की गोपनीयता बनाए रखेंगे।
- मतगणना की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
- सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी निर्धारित नियमों तथा अनुशासन का पालन करते हुए मतगणना कार्य संपन्न कराएंगे।
- चिकित्सा व्यवस्था
- मतगणना स्थल पर चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है।
- मतगणना के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- अग्निशमन व्यवस्था
- जिला अग्निशमन पदाधिकारी को पर्याप्त संसाधनों के साथ मतगणना केंद्र तक अग्निशमन वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
- अग्निशमन वाहन के साथ आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
- किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन व्यवस्था को सक्रिय एवं तैयार रखने का निर्देश दिया गया है।
- विद्युत आपूर्ति एवं वैकल्पिक व्यवस्था
- मतगणना स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विद्युत अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
- विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रखने को कहा गया है।
- विद्युत सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- साफ-सफाई एवं स्वच्छता
- मतगणना केंद्र एवं परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
- संबंधित नगर निकाय को निर्धारित तिथि तक सफाई व्यवस्था पूरी करने तथा आवश्यकतानुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है।
- मतगणना समाप्त होने के बाद भी पूरे परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
- अल्पाहार, भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था
- मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिनियुक्त पुलिस बल के लिए अल्पाहार, भोजन एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार समय पर भोजन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
- मतगणना कार्य में लगे कर्मियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- जिला नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था
- मतगणना के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष पूर्ववत कार्यरत रहेगा।
- नियंत्रण कक्ष के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं एवं गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।
- संबंधित पदाधिकारियों को नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
- पहचान पत्र एवं प्रवेश-पास की व्यवस्था
- मतगणना कार्य में संलग्न पर्यवेक्षक, सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर, आरओ टेबल कर्मियों तथा सीलिंग स्टाफ के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहचान-पत्र एवं प्रवेश-पास जारी किए जाएंगे।
- मतगणना अभिकर्ताओं एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रवेश-पास निर्गत किए जाएंगे।
- मीडिया कर्मियों के लिए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा प्रवेश-पास जारी किए जाएंगे।
- अन्य संबंधित कर्मियों के लिए निर्धारित पदाधिकारी द्वारा पास जारी किए जाएंगे।
- बिना वैध पहचान-पत्र अथवा अधिकृत प्रवेश-पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- मतगणना से संबंधित बैठक एवं प्रशिक्षण
- मतगणना से संबंधित आवश्यक निर्देशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए दिनांक 25 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 4:00 बजे बैठक निर्धारित की गई है।
- संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
- सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी मतगणना प्रक्रिया, गोपनीयता तथा अनुशासन से संबंधित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


















