Chhapra: आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर सारण जिले में पटाखों के अस्थायी धारण एवं विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है। आदेश में विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम 84 एवं विस्फोटक संशोधन नियम-2019 के प्रावधानों के तहत पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।
धारण एवं विक्रय स्थल के लिए दूरी निर्धारित
आदेश के अनुसार पटाखा रखने का स्थान अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होना चाहिए तथा वहां अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच नहीं होनी चाहिए। पटाखा धारण स्थल एवं विक्रय स्थल के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी तथा संरक्षित कार्य से कम से कम 50 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। विक्रय स्थल एवं संरक्षित स्थल एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे।
पटाखा स्थल के शेड से तेल से जलने वाले दीपक, गैस लैम्प अथवा खुली रोशनी को सुरक्षित दूरी पर रखना होगा। बिजली की रोशनी का उपयोग किए जाने पर विद्युत व्यवस्था भवन की दीवार या छत पर स्थायी रूप से लगी होनी चाहिए। झूलते हुए बिजली के तार का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग स्विच दीवार पर लगाए जाएंगे तथा उनका मुख्य स्विच कतारबद्ध तरीके से स्थापित रहेगा।
एक समूह में अधिकतम 50 दुकानों की अनुमति
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पटाखों के प्रदर्शन का स्थान शेड से 50 मीटर के अंदर नहीं होगा। एक समूह में 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे सभी पटाखा विक्रय समूहों में प्राथमिक उपचार की सुविधा, एक एम्बुलेंस तथा कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा सभी पटाखा विक्रय समूहों में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर ‘विस्फोटक एवं खतरनाक सामग्री’ का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया जाएगा।
अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए 500 रुपये का चालान
दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान पटाखों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्धारित शीर्ष में 500 रुपये का चालान जमा करना होगा। प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा को प्राप्त आवेदनों को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
जिला प्रशासन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना से वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के संबंध में प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
रात आठ से 10 बजे तक ही आतिशबाजी
अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा आतिशबाजी के लिए निर्धारित समय का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। आदेश के अनुसार दीपावली एवं छठ के अवसर पर आतिशबाजी की अवधि रात आठ बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित है।
केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति
जिला प्रशासन के आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत जांच के बाद कम उत्सर्जन वाले पटाखों तथा केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को उपरोक्त शर्तों, न्यायालयों के निर्देशों एवं निर्धारित नियमों के अधीन दीपावली एवं छठ-2026 के अवसर पर पटाखा धारण एवं विक्रय के लिए इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।



















