Patna, 25 सितंबर (हि.स.)। पटना उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक रीतलाल यादव को चर्चित सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में बरी होने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है।

सबूतों के अभाव में विधायक रीतलाल यादव को बरी कर दिया था

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को आशा सिन्हा की याचिका की सुनवाई करते हुए रीतलाल यादव को निचली अदालत द्वारा बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए सत्यनारायण सिन्हा मर्डर केस की सुनवाई पुनः करने का निर्देश दिया। साल 2023 में पटना सिविल कोर्ट के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट ने सबूतों के अभाव में विधायक रीतलाल यादव को इस मामलें में बरी कर दिया था।

रीतलाल को बड़ा झटका दिया

सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी पूर्व भाजपा विधायक आशा सिन्हा ने पटना हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। इस मामलें की सुनवाई जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने रीतलाल यादव को बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए इस मामलें पर पुनः सुनवाई करने का देते हुए रीतलाल को बड़ा झटका दिया।

उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल,2003 को पटना के गांधी मैदान में तेल पिलावन,लाठी घुमावन रैली का आयोजन किया गया था। इसी दिन खगौल के जमालुद्दीन चक के पास सत्यनारायण सिन्हा की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। इस मामलें में रीतलाल यादव समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।