नई दिल्ली: देशभर में आज सोमवार, 18 जुलाई, 2022 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बदलाव लागू हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. नई दरों के आने से कई उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था. हालांकि, वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी.

क्या-क्या महंगा हुआ?

1. पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, लस्सी और दही महंगे हो जाएंगे. शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरा भी मंहगा हो जाएगा. प्री-पैकेज्ड,, लेबल युक्त दही, लस्सी और पनीर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. चूड़ा, खोई, चावल, शहद अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल हैं.

2. टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

3. ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स टर बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी हैं. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था.

4. 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा. इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है.

5. बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘इकोनॉमी’ कैटेगरी तक के यात्रियों को ही मिलेगी.

New Delhi: केंद्र सरकार ने कुल 88 उत्पादों पर लगने वाले GST में कटौती की है. GST की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी. यही कारण है कि शुक्रवार से फुटवियर, सैनिटरी नैपकिन, रेफ्रिजरेटर सहित कुल 88 चीजें सस्ती हो जाएंगी.

पिछले सप्ताह वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक में 28 प्रतिशत के सबसे ऊंचे कर स्लैब से कई उत्पादों को हटाया था और उन्हें 18 प्रतिशत कर स्लैब में डाला गया था.

इसके तहत छोटी स्क्रीन वाला टीवी, स्टोरेज वॉटर हीटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, पेंट पर आज से 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इन उत्पादों पर पहले 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू थी. सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है. पहले इसपर 12 प्रतिशत कर लागू था.

ये चीजें हो गईं सस्ती

पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है. 1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत जीएसटी किया गया है. परफ्यूम, टॉयलेट स्‍प्रे आदि उत्‍पाद पर भी 10 फीसदी कम जीएसटी लगेगा. जीलिथियम ऑयन बैटरी, वैक्‍यूम क्‍लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्‍सर, स्‍टोरेज वाटर हीटर पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. हेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्‍क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर भी जीएसटी 10 फीसदी घटा दिया गया है.

इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है. वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. वहीं हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेटिंग के लकड़ी के बॉक्स, हाथ से बने लैंप से जीएसटी घटाकर 12% कर दिया गया है.

इन उत्पादों पर नही लगेगा जीएसटी

लकड़ी की मूर्तियां, मूर्ति-पत्थर, संगमरमर, राखी जैसे उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया है.

होली आने से पहले ही सोशल साइट्स पर इन दिनों ‘होली में GST’ गाने ने धूम मचा रखी है. दहेज जैसी कुप्रथा पर वार करता ये गाना इन दिनों सोशल साइट्स पर वाइरल हो रहा है. ऑडियंस इस होली के गाने को खूब पसंद भी कर रहे हैं. इस गाने को को भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादवऔर आम्रपाली दुबे पर फिल्माया गया है.

वीडियो की शुरुआत भोजपुरी के दो बड़े कलाकार मनोज सिंह टाईगर और एंटी हीरो संजय पांडे के वार्तालाप से शुरू होती है, जिसमें शादी के एवज में 10 लाख रु. दहेज जीएसटी जोड़ के मांगा जा रहा है. गाने को खुद निरहुआ ने डायरेक्ट किया है, वहीं कोरियोग्राफ किया है पप्पू खन्ना ने. 

भोजपुरी सिनेमा पर हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा में केवल अश्लीलता ही परोसी जाती है, लेकिन इस बार एक ऐसा गाना रिलीज हुआ है, जो शायद लोगों की इस राय को बदल दे.

इस गीत के माध्यम से समाज के सामने दहेज प्रथा की बुराइयों को सामने लाया गया है.