Bihar: बिहार के हाई स्कूल और प्लस-टू स्कूलों में लाइब्रेरियन (पुस्तकालय अध्यक्ष) की बहाली अब ज्यादा दूर नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी जिलों से खाली पदों का डिटेल्स मंगाया है। नवादा, बेगूसराय, सारण, सुपौल और भोजपुर जैसे कई जिलों ने रिपोर्ट भी भेज दी है। अनुमान है कि इस बार लगभग 6500 सीट्स पर बहाली होगी। जिलों से लिस्ट आने और रोस्टर क्लियर होने के बाद यह वेकेंसी बीपीएससी को भेजी जाएगी। प्रोसेस स्कूल असिस्टेंट की तरह ही होगा।

हाल ही में कैबिनेट ने बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली 2025 को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके बाद भर्ती की तैयारियां फाइनल स्टेज पर हैं।

कौन अप्लाई कर सकता है?

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन (Graduation) पास होना चाहिए।

न्यूनतम 45% मार्क्स जरूरी हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और महिलाओं को 5% की छूट मिलेगी।

लाइब्रेरी साइंस (Library Science) में डिग्री होना अनिवार्य है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा होने वाली Eligibility Test पास करना होगा।

एज लिमिट – न्यूनतम 21 साल (1 अगस्त को गिना जाएगा)। पहली बार के लिए मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलेगी।

एक कैंडिडेट अधिकतम 5 बार ही एग्जाम दे पाएगा।

अभी क्या स्थिति है?

राज्य में पहली बार 2008 में लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए नियम बने थे। 2010-11 में करीब 2596 पदों पर बहाली हुई थी, जिसमें 2100 को नियोजित टीचर की तरह रखा गया था। फिलहाल बिहार के स्कूलों में 1696 लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं।

ट्रांसफर और दूसरी बातें

लाइब्रेरियन का पोस्ट जिला कैडर का होगा। यानी ट्रांसफर ज्यादातर जिले के अंदर ही होगा। खास परिस्थितियों में डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अनुमति से दूसरे जिले में भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर सेवा के दौरान लाइब्रेरियन की मृत्यु हो जाती है, तो आश्रित को क्लर्क या परिचारी की नौकरी दी जाएगी।