Chhapra: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा निदेश दिया गया है कि जिले के पाँच ऐसे मतदान केन्द्रों का चयन किया जाय जहाँ दिव्यांग कर्मियों के द्वारा मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न करायी जायगी. उसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा में एक-एक आदर्श मतदान केन्द्र के चयन का निदेश दिया गया है जिसे महिला कर्मी संचालित करेंगी.

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि ईपिक का शत्-प्रतिशत वितरण कराकर बी.एल.आ.े इस आशय का प्रमाण पत्र लें. साथ हीं मतदान की तिथि से पाँच दिन पूर्व बी.एल.ओ. की सहायता से फोटोयुक्त मतदाता पर्ची एवं मतदाता सहायता पुस्तिका का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे. जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि सेक्टर पदाधिकारियों के आवासन हेतु स्थल चिन्हित करेंगे. कोई भी पदाधिकारी अथवा कर्मी मतदान के दिनों में किसी भी परिस्थिति मे किसी दुसरे के आवास पर नहीं ठहरेंगे.

मतदान की तिथियों के दिन चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं को स्काउट एवं गाईड के 18 वर्ष से कम के बच्चों एवं अन्य चयनित स्वयंसेवी/कार्यकर्ताओं के सहयोग से व्हील चेयर एवं ट्राईसायकिल के माध्यम से लाना सुनिश्चित करेंगे. मतदान केन्द्रों पर आने वाले दिव्यांग मतदाताओं की संख्या से संबंधित अगल सूची तैयार करेंगे ताकि मतदान करने वाले दिव्यांग मतदाताओं की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त हो सके.

प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि मतदान कर्मियों के डिस्पैच (रवानगी) तिथि के दिन प्रखंड मुख्यालय पर सुव्यवस्थित ढं़ग से नगद भुगतान देना सुनिश्चित करेंगे. मतदान कर्मियों को मतदान केन्द्र तक पहुॅचाने हेतु अच्छे वाहन की व्यवस्था करेंगे तथा विधानसभा वार कुल मतदान केन्द्रों की संख्या के हिसाब से दस प्रतिशत अतिरिक्त वाहन प्रखंड मुख्यालय में सुरक्षित रखेंगे. किसी भी परिस्थिति में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों का प्रयोग चुनाव कार्य हेतु नही किया जाएगा. जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि डिस्पैच तिथि के दिन मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए संबंधित संसदीय निर्चाचन क्षेत्र अंतर्गत रिंग बस सेवा चलाने की व्यवस्था करेंगे.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्रार्न्गत सभी मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधा यथा बिजली, पानी, रैम्प, शेड इत्यादि उपलब्ध है. यह भी निदेश दिया गया कि अभी भी जिन विधालयों मे मूलभूत सुविधा उपलब्ध नही हो पायी है उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को अविलंब प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तदुपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक को वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए उनके विरुद्ध चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न करने के परिपेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.

Chhapra: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में 1 सितंबर से अभियान चलाकर मतदाता सूची लोगों को जोड़ा जाएगा. जिसे लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता किया.

उन्होंने बताया कि निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 सितंबर को होगा. 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक लोग मतदाता सूची के लिए आवेदन करेंगे. इन 2 महीने के बीच 13 सितंबर, 11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची सुधार किया जाएगा. निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2019 को किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस अभियान में युवा निर्वाचकों, दिव्यांग मतदाताओं, प्रवासी भारतीय का निबंधन, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित करना और सेक्स रेश्यो में सुधार करने पर विशेष ध्यान रहेगा.

उन्हीने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दे सकते है. नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र 6, प्रवासी भारतीयों के लिए प्रपत्र 6क, नाम विलोपित हेतु प्रपत्र 7, सुधार हेतु प्रपत्र 8, मतदाता केंद्र परिवर्तन हेतु प्रपत्र 8क भर के आवेदन दे सकते है.

जिलाधिकारी ने बताया कि जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पुनरीक्षण अवधि के लिए नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है. हेल्पलाइन नंबर 06152-231022 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है. विशेष संक्षिप्त पुन निरीक्षण से संबंधित कार्यक्रम का जिला स्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के माध्यम से SVEEP अभियान चलाया जाएगा.

 

छपरा: नगर निगम चुनाव में प्रचार का दौर शुरू हो चूका है. प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटे है. कुछ प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसे प्रचार का माध्यम बनाया है.

चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को जैसे ही चुनाव चिन्ह जारी हुए पोस्टर बैनर छपवाने का दौर शुरू हुआ. अब प्रत्याशी इन बैनरों को सोशल साईट फेसबुक के माध्यम से अपने मतदाताओं तक पहुँचाने में जुटे है.

प्रत्याशी जमीनी प्रचार के साथ साथ अपने सोशल प्रोफाइल से वोट देने की अपील कर रहे है. सोशल मीडिया पर जारी इस प्रचार से प्रत्याशी आम जनता तक कितना पहुँच पाते है यह तो चुनाव का परिणाम बताएगा.

 

छपरा: छपरा नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन बुधवार (5 जुलाई) से शुरू होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (न0)-सह- जिला दंडाधिकारी हरिहर प्रसाद ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए मतदान सम्पन्न कराने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है.

नामांकन की प्रक्रिया 5 से 13 जुलाई तक चलेगी.

नामांकन पत्रों की संवीक्षा 14 और 15 जुलाई को होगी.

नामांकनों की सूची का प्रकाशन प्रपत्र-14 में 15 जुलाई को होगा.

नाम वापसी 17 जुलाई तक

अभ्यर्थी की अंतिम सूची तथा प्रतीक चिन्ह् का आवंटन 17 जुलाई को

नगर निगम के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा.

मतदान पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक सम्पन्न होगा. मतगणना 8 अगस्त को होगी.

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थियों के साथ उनके समर्थकों के साथ भीड़-भाड़ होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए विधि-व्यवस्था संधारण एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है. इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर छपरा के पूर्व अनुमति के बाद ही सभा जुलूस आदि किया जायेगा.