मॉनसून अवधि 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2024 तक के दौरान राज्य में बालू का खनन बंद

Chhapra: NGT के आदेश को लेकर मॉनसून अवधि (15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2024) तक के दौरान राज्य में बालू का खनन बंद है। 

ज़िला खनन पदाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी एवं डीएसपी के द्वारा सारण जिला अंतर्गत बालू परिवहन के सन्दर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि जन सामान्य एवं विकास के कार्यों के बालू के उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार की स्तर से बालू के बंदोबस्तधारियों को बालू घाट के सीमा से 300 मीटर तक सेकेन्ड्री लोडिंग पॉइंट निर्धारित कर एवं अनुज्ञप्तिधारियों को K-अनुज्ञप्ति निर्गत कर बालू का भंडारण कर बिक्री करने हेतु अनुमति दी जाती है।

अनुज्ञप्तिधारियों, बंदोबस्तधारियों द्वारा मॉनसून, बंद अवधि में ई-चालान के माध्यम से बालू का बिक्री किया जाता है।  दक्षिणी बिहार के ज़िलों से संवेदकों, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पीला बालू का ई- चालान के उत्तरी बिहार एवं उत्तर प्रदेश में प्रेषण किया जाता है। उत्तरी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों, ज़िलों में बालू का परिवहन सारण जिला से होकर किया जाता है। जिसकी वजह से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वैध बालू लदे वाहनों का सारण जिला से होकर परिवहन होता रहता है। 

जिला में जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, अंचल स्तरीय टीम गठित कर बालू लदे वाहनों का नियमित रूप से जाँच किया जाता रहा है। अवैध बालू लदे वाहन पाए, पकड़े जाने पर उक्त वाहन मालिक एवं चालक पर प्राथमिकी दर्ज किया जाता है।

उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में कुल- 2162 वाहन ज़ब्त कर 776 प्राथमिकी प्राथमिकी दर्ज, 806 गिरफ़्तार कर 3937.16 लाख राजस्व की वसूली की गई है। वर्तमान वर्ष में माह- जून के अंत तक 537 वाहन ज़ब्त कर 280 प्राथमिकी 307 गिरफ़्तारी करते हुए 608.46 लाख राजस्व की वसूली की गई है। 

हाल ही में, दाउदपुर थाना अंतर्गत चेकिंग के दौरान 3 अवैध बालू से लदा हाईवा तथा पासिंग करा रहे एक बालू माफिया को एक  स्कॉर्पियो के साथ पकड़ा गया हैं।

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