होटल-रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौक़ीन लोगों के लिए खुशखबरी

होटल-रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौक़ीन लोगों के लिए खुशखबरी

Delhi: घर से बाहर खाना खाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. अब आपको कम टैक्स चुकाना होगा. पिछले हफ्ते होटलों को लेकर कम किए गए जीएसटी रेट आज से लागू हो गए हैं. इसके बाद आप चाहे एसी वाले होटल में जाएं या नॉन-एसी, आपको सिर्फ 5 फीसदी टैक्स देना होगा.

पहले की व्यवस्था में जहां एसी होटलों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था. वहीं, नॉन-एसी होटलो में 12 फीसदी टैक्स लगता था. शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने इनमें बड़ा बदलाव करते हुए दोनों तरह के होटलों पर 5 फीसदी जीएसटी रेट कर दिया है. हालांकि 5 फीसदी रेट लगने के बाद होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा.

0Shares

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें