New Delhi: केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी के लिए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने को मंजूरी दे दी है. इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाएगी.
अध्यादेश में ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था की जाएगी. फॉरेंसिक जांच के जरिए सबूतों को जुटाने की व्यवस्था को और मजबूत करने की व्यवस्था भी की जाएगी. हालांकि जिस दिन अध्यादेश पास होगा उसके बाद के मामलों में ही कानून लागू होगा. यानी कठुआ गैंगरेप, सूरत और इंदौर जैसे अन्य मामलों में यह कानून लागू नहीं होगा.