Chhapra: होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सभी संबंधित पदाधिकारियों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि डीजे परिचालन पर पूर्णतः रोक रहेगी। सभी डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें इस आशय की जानकारी देने तथा आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। साथ ही, अश्लील एवं आपत्तिजनक गीत-संगीत बजाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। बिना अनुमति जुलूस निकालने की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। होली के अवसर पर विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर विधि-व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर उनकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि वहां विशेष निगरानी रखी जा सके।
मद्य निषेध कानून का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि प्रभावी आसूचना संकलन के आधार पर त्वरित एवं कारगर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने को कहा गया है।
इसके अतिरिक्त, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा उपयुक्त मामलों में सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है। सभी थानों को स्थानीय शांति समिति की बैठक आयोजित करने तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।
प्रशासन ने सभी उपयुक्त स्थलों पर फ्लैग मार्च एवं गहन रात्रि गश्ती करने के निर्देश दिए हैं, ताकि असामाजिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा अफवाहजनक पोस्ट साझा करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), अपर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था), नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी जुड़े रहे।










