Chhapra: पानापुर थाना को संतोष गिरी, पिता स्व. सत्यनारायण गिरी, ग्राम-करचौलिया, थाना-पानापुर, जिला-सारण द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया था कि उनकी पत्नी की हत्या उनके भाई, मां एवं अन्य तीन व्यक्तियों द्वारा कर दी गई है।
इस आधार पर पानापुर थाना कांड सं. 253/25, दिनांक 11.08.2025, धारा 103 (1)/238/3 (5) बी.एन.एस दर्ज कर पुलिस के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया था।
घटना के त्वरित उभेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मशरक के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। कांड के अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान, मानवीय आसूचना एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी की पत्नी का प्रेम प्रसंग किसी अन्य युवक से चल रहा था। इस कारण वादी द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था तथा घटना से एक दिन पूर्व उसके साथ मारपीट भी की गई थी।
उन्होंने बताया कि दिनांक 22.06.2025 को वादी की पत्नी द्वारा आत्महत्या कर ली गई। तत्पश्चात वादी ने अपने मित्र विशाल राय के साथ मिलकर शव को छिपाने के उद्देश्य से गंडक नदी में फेंक दिया। घटना के लगभग 50 दिन बाद वादी ने अपने भाई, मां एवं अन्य तीन व्यक्तियों पर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस की द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। शव की बरामदगी हेतु गंडक नदी क्षेत्र के थानों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
पुलिस ने कांड में संलिप्त दोनों अभियुक्त (वादी संतोष गिरी एवं उसके सहयोगी विशाल राय) को गिरफ्तार कर न्यायालय में अग्रसारित किया गया है।