Chhapra: शहर में नवरात्र मेले के दौरान भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने 29 सितंबर 2025 से मूर्ति विसर्जन होने तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में अस्थायी बदलाव का आदेश जारी किया है। 13 सितंबर को अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश (संख्या-9205/सिथo) के तहत ये नियम लागू रहेंगे।
बड़े वाहनों पर रोक
1. मांझी-रिविलगंज रोड से छपरा आने वाले बड़े वाहन ब्रह्मपुर चौक से कोपा-एकमा जाने वाली सड़क पर, विवेकानंद पब्लिक स्कूल बाईपास होते हुए उमधा–मेथवलिया मार्ग से अपने गंतव्य तक जाएंगे।
2. मलमालिया बनियापुर से आने वाली सभी बसें उमधा चौक से मेथवलिया चौक तक ही जाएंगी।
3. मेथवलिया चौक से फल-सब्जी एफसीआई वाहन सिर्फ बाजार समिति तक ही जाएंगे, आगे जाने की अनुमति नहीं होगी।
4. नेवाजी टोला से रामनगर मठिया मोड़ और नेवाजी टोला से गरखा डाला गांधी चौक की ओर बड़े वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
5. भिखारी ठाकुर चौक से गांधी चौक की ओर बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं होगा।
बैरियर और ड्रॉप गेट की व्यवस्था
यातायात नियंत्रण के लिए इन स्थानों पर बैरियर/ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे–
- उमधा चौक (भगवान बाजार जाने वाली मुख्य सड़क)
- श्याम चौक
- ब्रह्मपुर मोड़
- मतवालिया चौक
- साढ़ा टॉप नं.05 (सारण-जगदम कॉलेज दाना जाने वाली मुख्य सड़क)
- नेवाजी टोला चौक
- भिखारी ठाकुर चौक (पुलिस लाइन–गांधी चौक जाने वाली मुख्य सड़क)
छोटे वाहनों के लिए भी निर्देश
तीन पहिया और अन्य छोटे वाहनों के लिए भी अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने इन्हें सख्ती से पालन करने की अपील की है।
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