Chhapra: उच्च न्यायालय द्वारा छपरा के शहरी क्षेत्र के जमीन की रजिस्ट्री लगी रोके को हटा दिया है. आदेश के बाद शहरी क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को 15 दिन के अंदर पंजीकृत करें. जिला अवर निबंधन संजय कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश आया है. इस विषय पर जिलाधिकारी से बात करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बताते चलें कि राज्य सरकार ने गंगा तट वाली भूमि को टोपो लैंड घोषित कर इसकी रजिस्ट्री और इसके दाखिल खारिज पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी. जिसमें शहरी क्षेत्र के मौना चौक से लेकर काशी बाजार की भूमि असर्वेक्षित बता कर इसकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी.