Chhapra: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल चैनल, रेडियो, विजुअल-वीडियो, ऑडियो, सिनेमा हॉल और सोशल मीडिया (बल्क एसएमएस) के माध्यम से किए जाने वाले चुनावी प्रचार की सभी प्रचार सामग्री का पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
इसके लिए सारण जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की जाती है। यह कोषांग सूचना भवन स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय में संचालित है।
जिला जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि चुनावी विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के साथ-साथ पेड न्यूज से संबंधित मामलों पर भी इस कोषांग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है।
साथ ही, यह समिति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की नियमित मॉनिटरिंग कर रही है ताकि किसी भी प्रकार के अवैध या अनधिकृत प्रचार सामग्री के प्रसारण पर तत्काल रोक लगाई जा सके।
प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं एजेंसियों से अपील की है कि वे चुनाव आचार संहिता के तहत निर्धारित नियमों का पालन करते हुए प्रचार सामग्री को पूर्व अनुमोदन के बाद ही प्रसारित करें।







