Chhapra: लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा राजनीतिक दलों के अध्यक्ष के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी. इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही दिनांक 10 मार्च से ही 16वीं लोक सभा निर्वाचन के संदर्भ में आर्दश आचार संहिता लागू हो गयी है. इसके साथ ही धारा 144 के तहत सारण जिला में निषेद्याज्ञा लागू कर दिया गया है.
ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक वर्जित
जिलाधिकारी के द्वारा रजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत दिशा निदेशों से अवगत कराया गया. जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढ़ग से लागू किया जाएगा. जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 144 के तहत शांति भंग करने के उदेश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह इक्कठ्ा नही होंगे. राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रर्दशन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नही किया जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक वर्जित रहेगा. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नही करेगा, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.
बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के अध्यक्षगण को सभी जरुरी प्रपत्र एवं निदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी. जिलाधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार को पाँच साल का आय-कर रिर्टन, देश से बाहर की संपति का ब्यौरा, आपराधिक गतिविधि का संपूर्ण ब्यौरा देना होगा तथा इसका प्रकाशन प्रेस मीडिया के माध्यम से तीन बार निश्चित रुप से करानी होगी. राजनीतिक दल किसी प्रकार की बैठक की सूचना देंगे एवं उसकी पूर्वानुमति लेंगे. आदर्श आचार संहिता की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी शस्त्र का प्रर्दशन नहीं करेंगे एवं उसे अपने साथ लेकर नही चलेंगे.
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता विभागीय जाँच, निदेशक डी.आर.डी.ए., विशेष कार्य पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं अवर निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे.