Bihar: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा

Bihar: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा

– अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी

– आठ माह पूर्व डालमियानगर थाना क्षेत्र में घटी थी घटना

– सरकार को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश

रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नौ माह पूर्व दस वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में शुक्रवार को रोहतास के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज बिहारी लाल की अदालत ने एक नामजद अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है।

अदालत ने इस मामले को रेयर आफ द रेयरेस्ट करार दिया है। साथ ही नामजद अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त बलिराम सिंह डालमियानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगौली गांव का निवासी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आठ लाख रुपये पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए भी निर्देशित किया है।

विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि 14 नवंबर, 2020 को बच्ची खेल रही थी। इस बीच अभियुक्त उसे गणेश लक्ष्मी भगवान का फोटो दिखाने के लिए घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पहचान उजागर होने की डर से तथा साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर शव को घर में रखे लकड़ी के बक्से में छिपा दिया। इसके बाद वह घर से भागकर गांव में ही दूसरी जगह छिप गया।

घटना के एक घंटे बाद बच्ची के परिजनों द्वारा खोजबीन के दौरान अभियुक्त के साथ बच्ची को देखने की बात पता चली तो परिजनों एवं ग्रामीणों के सहयोग से अभियुक्त को गांव से पकड़ लिया गया। कड़ी पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में उसके घर में स्थित लकड़ी के बक्से से बच्ची का शव मिला था।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में 11 गवाहों की गवाही कराई गई और इसे रेयर आफ द रेयरेस्ट घटना बताते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा देने की मांग की गई। कोर्ट ने भी इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट घटना मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को कंपनसेशन स्कीम फ़ॉर वीमेन विक्टिम्स सरवाईवर ऑफ सेक्सुअल असाल्ट क्राइम 2019 के तहत आठ लाख रुपए का क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी सरकार को जारी किया है।

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