छपरा न्यायालय ने चाकू घोंप कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को उम्र कैद की दी सजा

छपरा न्यायालय ने चाकू घोंप कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को उम्र कैद की दी सजा

Chhapra: भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति की चाकू घोंप कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत त्रिपाठी ने जलालपुर थाना कांड संख्या 152/19 के सत्रवाद संख्या 167/ 20 में सजा की विंदु पर सुनवाई की. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेन्द्र नाथ सिंह ने आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा देने को लेकर बहस किया तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता धनंजय गिरी,शशि भूषण प्रसाद एवं मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा.

दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरांत जिला जज ने आरोपित जलालपुर थाना क्षेत्र के • अशोकनगर निवासी वीरेंद्र राय एवं मनोज राय को भादवि की धारा 302/ 34 के अंतर्गत दोनो को आजीवन कारावास एवं पचास पचास हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है, अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त दो वर्ष की सजा का आदेश दिया है विदित हो कि जलालपुर थाना क्षेत्र के अशोकनगर निवासी व मृतक की पत्नी रीना देवी ने 13 सितंबर 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उसने दोनो पर आरोप लगाते हुए कही थी कि दोनो ने उसके घर मे घुस कर उसके पति अजय कुमार राय की पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी थीं. घटना स्थल पर ही उसके पति अजय कुमार राय की मृत्यु हो गई थी.

अभियुक्त मनोज राय ने उसकी सास को भी दाब से मारा था जिससे वह घायल हो गई थी. इस मामले में अभियोजन के द्वारा अनुसंधानकर्ता एवं डॉ सहित कुल छह लोगों की गवाही न्यायालय में करायी गयी है.

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