नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट है? कीजिये वोट
केंद्र की #NarendraModi सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 7 साल पूरे किए है.
सरकार के दूसरे कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट है?
आप सरकार के कामकाज के आधार पर 5 में से कितने स्टार देंगे, वोट करें.
— ChhapraToday.com (@ChhapraToday) May 30, 2021
कमाऊ सदस्य गंवाने वाले परिवारों को मिलेगी पेंशन
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने कोविड के चलते कमाने वाले सदस्य को खोने वाले परिवारों की सहायता की घोषणा की है। इसके तहत इन परिवारों को पेंशन दी जाएगी और साथ ही बीमा भरपाई का दायरा बढ़ा कर इसे आसान बनाया जाएगा।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और इन योजनाओं के माध्यम से इन परिवारों की वित्तीय दिक्ततों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत काम के दौरान होने वाली मौतों में दी जाने वाली पेंशन योजना कोविड से मरने लोगों के परिवारों को भी दी जाएगी। योजना के तहत औसद दैनिक वेतन का 90 प्रतिशत पेंशन के तौर पर दिया जाता है। इस योजना का 24 मार्च 2020 से लागू हुआ माना जाएगा और इस तरह के मामलों में अगले साल 24 मार्च तक दिया जाएगा।
इसके साथ ही कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के तहत दी जाने वाली बीमा सुविधा को विस्तार और उदार बनाया जाएगा। इसका कोविड के तहत जान गंवाने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके तहत बीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। न्यूनतम बीमा लाभ को 2.5 लाख तक रखने के प्रावधान को दोबरा लाया गया है। यह पिछले साल फरवरी से अगले तीन साल तक के लिए होगा। पिछले 12 महीनों के अंदर नौकरी बदलने वाले को कांट्रेक्ट और दिहाड़ी मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी श्रम मंत्रालय जल्द जारी करेगा।
कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड -19 के कारण अपने माता-पिता को खो देने वाले बच्चों की सहायता करने के लिए उठाये जा सकने वाले कदमों के बारे में चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की.
प्रधानमंत्री ने वर्तमान कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की. इन उपायों की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश बच्चों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा ताकि वे मजबूत नागरिक के रूप में उभरें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो.
Supporting our nation’s future!
Several children lost their parents due to COVID-19. The Government will care for these children, ensure a life of dignity & opportunity for them. PM-CARES for Children will ensure education & other assistance to children. https://t.co/V3LsG3wcus
— Narendra Modi (@narendramodi) May 29, 2021
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कठिन समय में एक समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और उनमें एक उज्ज्वल भविष्य की आशा जगाएं. कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को ‘पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत सहायता दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जिन उपायों की घोषणा की जा रही है, वे सिर्फ पीएम केयर्स फंड जोकि कोविड -19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता करेगा, में उदार योगदान के कारण संभव हुए हैं.
बच्चे के नाम पर सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट): पीएम केयर्स 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक योजना के माध्यम से योगदान देगा। यह कोष: 18 वर्ष की आयु से अगले पांच वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता / छात्रवृति देने के लिए उपयोग किया जाएगा, और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर, उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त के रूप से कोष की राशि मिलेगी।
स्कूली शिक्षा: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए: बच्चे को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।
स्कूली शिक्षा: 11 -18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए: बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसेकि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। यदि बच्चे को अभिभावक / दादा-दादी / विस्तारित परिवार की देखरेख में रखा जाना है, तो उसे निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।
उच्च शिक्षा के लिए सहायता:
मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा।
विकल्प के रूप में ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क / पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य बीमा
ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा।
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गैर मुसलिमों के लिए भारत की नागरिकता का रास्ता साफ, अधिसूचना जारी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सम्बंध रखने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में हैं। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात इस बारे में अधिसूचना जारी की। दो साल पहले 2019 में बने सीएए कानून का देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध हुआ था। तब से यह कानून अमल में नहीं लाया जा सका है। अब नयी अधिसूचना के साथ ऐसे शरणार्थियों के लिए भारत के नागरिक बनने का रास्ता साफ हो गया है।
शुक्रवार रात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है, ‘नागरिकता कानून-1955 की धारा-16 में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को धारा-5 के तहत भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने या धारा-6 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र देने का फैसला किया है। मोरबी, राजकोट, पाटन, वडोडरा (गुजरात), दुर्ग और बलोदाबाजार (छत्तीसगढ़), जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही (राजस्थान), फरीदाबाद (हरियाणा) तथा जालंधर (पंजाब) में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम इसके तहत भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र हैं।’
अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के सचिव या जिले के डीएम कर सकेंगे। जिलाधिकारी या राज्य के गृह सचिव एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे। रजिस्टर में भारत के नागरिक के रूप में इस तरह के शरणार्थियों का पंजीकरण होगा। इस तरह की जानकारी की एक प्रति सात दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजनी होगी।
ज्ञातव्य है कि जब 2019 में सीएए कानून बना, तो देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे भी हुए थे। सीएए के तहत भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से आए उन हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। ये ऐसे लोग होंगे, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। तब से यह कानून ठंडे बस्ते में है। बहरहाल, नई अधिसूचना से ऐसे लोग अब भारत के नागरिक हो सकेंगे।
Agency: हिंदुस्थान समाचार
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