गोपालगंज: शहर में अब ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने का काम शुरू हो गया है. कार्यालय के प्रोपराइटर प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया विभागीय निर्देशों को अनुसार प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए परिवहन विभाग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दिए हैं. जिसमें bs-4 वाहनों का 1 साल का प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता प्राप्त होगी.
उन्होंने बताया कि अब मेरे कार्यालय से जो प्रमाण पत्र निर्गत होगा उसमे बारकोड अंकित होगा. जिससे राज्य की किसी भी शहर में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी. बारकोड स्कैन करके अब वाहन स्वामी का नाम प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता एवं वाहन का पंजीयन संख्या सत्यापन किया जा सकता है.
मौके पर उपस्थित संस्था के कंप्यूटर ऑपरेटर आशुतोष कुमार तिवारी ने बताया हमारे कार्यालय में सभी प्रकार के वाहनों का इंसुरेंस भी किया जाएगा जोकि हाथों हाथ निर्गत किया जाएगा अब शहर वासियों के लिए एक छत के नीचे प्रदूषण एवं इंसुरेंस की व्यवस्था हो गया है.
परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेशों में सभी प्रकार के वाहनों में बनने वाले नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता छह माह रखी गई थी. इसके बाद जब भारत स्टेज (बीएस)-4 इंजन के वाहन बाजार में उतारे गए तो इन्हें शुरुआती दौर में प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से बाहर रखा गया. लेकिन बीते दिनों परिवहन आयुक्त कार्यालय से आए आदेश में साफ किया गया है कि अब बीएस-4 इंजन के वाहनों में भी प्रदूषण प्रमाण पत्र जरूरी होगा. आदेश में इस मानक के वाहनों में प्रमाण पत्र की वैधता सीमा में संशोधन करते हुए विशेष छूट दी गई है. इसमें बीएस-4 वाहनों में इसकी वैधता को अन्य वाहनों की वैधता छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है.
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गोपालगंज की ओर से जिले के सभी जांच केंद्रों को भी पत्र भेजकर इसकी जानकारी दे दी गई है.