फायरिंग मामले में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज 

फायरिंग मामले में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज 

पटना, 6 फरवरी (हि.स.)। बिहार में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। गुरुवार को एमपी -एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने अपनाफैसला सुनाया। बुधवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र में 22 जनवरी को हुई गोलीबारी मामले में अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद 24 जनवरी को अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित वैभव की कोर्ट में हुई।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी की मांग की थी। ऐसे में कल पुलिस के तरफ से मामले में केस डायरी पुलिस को सौंपी गई। इसके बाद कल कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब आज कोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह की बेल याचिका खारिज कर दी है। वकील सुनील कुमार ने अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका दायर की।

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