बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडे की स्वीकृति

बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडे की स्वीकृति

पटना, 15 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न कैबिनेट की बैठक में बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली-2024 की स्वीकृति सहित 22 एजेंडों पर मुहर लगी।

कैमूर और रोहतास जिले के 177 बसावट (132 गांव) के 21644 घरों को सीधे ग्रिड से विद्युतिकरण के लिए “पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना” के तहत 117 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। नये तीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक साधनों लैपटॉप, स्मार्टफोन सहित अन्य उपकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए 190 करोड़ 63 लाख 20 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बापू टावर के संचालन, रख-रखाव एवं अनुश्रवण के लिए एक करोड़ 63 लाख 5104 की वार्षिक व्यय पर निदेशक संग्रहालय बापू टावर पटना के कार्यालय का गठन सहित कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार की सेवा से बर्खास्तगी के दंड को वापस लिया गया है और उन्हें सेवा में पुनः स्थापित किया गया है। सदर अस्पताल बांका के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नादरा फातिमा को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त निर्धारण के लिए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत कार्य निरीक्षक संवर्ग की कर्मियों के प्रबंधन, नियुक्ति तथा सेवा शर्त विनियमन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली-2024 की स्वीकृति दी गई है। मोकामा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 33 पदों के सृजन की स्वीकृति एवं इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ 25 लाख तथा अगले वित्तीय वर्ष में 02 करोड़ 39 लाख 51 हजार रुपये प्रतिवर्ष की राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई है।

पैक्स चुनाव को लेकर सरकार ने 18 करोड़ 64 लाख 3000 रुपये की स्वीकृति दी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन के लिए 6 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रभार धारण करने की अवधि में 200 प्रति माह विशेष वेतन दिए जाने संबंधी प्रावधान को संशोधित करते हुए 15000 प्रति माह विशेष वेतन देने का प्रस्ताव पास हुआ है। दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

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