सारण, 19 फ़रवरी (हि.स.)। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी ने सारण जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 32 शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार यह फैसला रैंडम नहीं बल्कि प्राप्त आवेदनों की गहन समीक्षा के बाद लिया गया है। लाइसेंस रद्द करने के मुख्य कारण लाइसेंस धारक की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने नियमानुसार शस्त्र को सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था। कई शस्त्र धारकों ने अपनी बढ़ती उम्र और शारीरिक अक्षमता के कारण हथियार संभालने में असमर्थता जताते हुए स्वेच्छा से अपना लाइसेंस त्यागने का अनुरोध किया था। कुछ धारकों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन को सूचित किया था कि अब उन्हें सुरक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं है।
जिला प्रशासन ने इन 32 लाइसेंसों को रद्द करते हुए संबंधित व्यक्तियों और उनके परिजनों को कड़ा निर्देश दिया है। सभी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने हथियार और संबंधित दस्तावेज निकटतम थाने या अधिकृत मालखाने में जमा करने को कहा गया है।








