Patna: बिहार के सभी शहरों, प्रमंडल मुख्यालयों, अनुमंडल मुख्यालयों, नगर निकायों को सरकार ने 31 मार्च तक लॉक डाउन कर दिया है. सरकार का फैसला आते ही बिहार में यह लॉकडाउन तुंरत लागू भी हो गया है.

इसके तहत निजी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों व सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बन्द रहेंगे, यही नहीं सभी निजी कार्यालय पूरी तरह बन्द रहेंगे.

हालांकि आवश्यक एवम अनिवार्य सेवाओं से सम्बंधित प्रतिष्ठानों तथा चिकित्सा सेवाओं खाद्यान एवम किराने के दुकान, दवा की दुकानें डेयरी एवम डेयरी से सम्बंधित प्रतिष्ठान आदि खुले रहेंगे. सरकार ने महामारी ऐक्ट का प्रयोग करते हुए इस आदेश को लागू किया है.यह आदेश सभी जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखण्ड मुख्यालय एवम सभी नगर निकायों पर लागू हुआ है.

वहीं निम्न सेवाओ / प्रतिष्ठानो को इस आदेश से बाहर रखा गया है.

  • निजी हॉस्पिटल
  • टेलीकॉम सेवा
  • बैंकिंग व ATM सेवा
  • खाद्यान व किराने के प्रतिष्ठान
  • डेयरी एवम सम्बंधित प्रतिष्ठान
  • फल सब्जी की दुकानें
  • दवा दुकानें, सर्जरिकल आइटम से सम्बंधित दुकानें
  • पेट्रोल पंप
  • गैस एजेंसी
  • पोस्ट ऑफिस एवम कुरियर सेवाएं
  • ई कॉमर्स
  • इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया