सारण जिले में 22 जून 2022 तक धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी: जिला दण्डाधिकारी
Chhapra: जिला दण्डाधिकारी राजेश मीणा द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेष दिया गया है कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु संपूर्ण जिला में पूर्व के दिनों से लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा को 22 जून 2022 तक विस्तारित करेंगे. असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसक गतिविधियों की स्थितिREAD MORE CLICK HERE