पटना: चारा घोटाला के चौथे मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को शनिवार को सात साल की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने 30 लाख रु. जुर्माना भी लगाया, जुर्माना नहीं देने पर एक साल की कैद बढ़ जाएगी . शुक्रवार को कोस में बाकी बचे पांच दोषियों की सजा पर बहस पूरी हो गई थी. पिछले दो दिनों में लालू प्रसाद समेत 14 दोषियों की सजा पर सुनवाई हो चुकी थी.

दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 31 आरोपियों में से लालू प्रसाद समेत 19 को दोषी ठहराया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 12 को निर्दोष करार दिया था.

Patna/Ranchi: राजद सुप्रीमो लालू यादव चारा घोटाले के दूसरे मामले में दोषी करार दिए गए है. उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई गई है. लालू को सजा सुनाये जाने के बाद जेल में माली का काम मिला है. लालू यहाँ रोजाना 93 रुपये कमाएंगे.

लालू यादव को सोमवार को हजारीबाग की ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा. जहाँ वह अपनी सजा काटेंगे.

दूसरी और राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता की जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है.

रांची: चारा घोटाले में दोषी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव ये जुर्माना नही देते है तो उन्हें 6 महीने ज्यादा जेल में रहना पड़ेगा. देवघर कोषागार मामले में रांची की विशेष CBI कोर्ट ने लालू यादव को ये सजा सुनाई है.

कोर्ट ने इस मामले के अन्य आरोपी फूल चंद, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है.

इससे पहले शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लालू की सजा पर सुनवाई हुई. इस मामले में आरके राणा, फूलचंद सिंह समेत बाकी दोषियों की सजा की सुनवाई भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही हुई थी.