Patna: स्कूली बच्चों के खाते में न्यूनतम निर्धारित राशि जमा नहीं होने के कारण काटी गई राशि को संबंधित बैंक वापस करेंगे. इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर कर दिशा-निर्देश दिया है. जिसमे वैसे सभी लाभार्थी बच्चों की विस्तृत जानकारी खाता संख्या समेत 15 दिनों के अंदर बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनके खाते में काटी गई राशि वापस हो. 

इसके जरिए पोशाक, छात्रवृत्ति समेत शिक्षा विभाग की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की राशि बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान की गई थी. कई बच्चों के खाते से राशि बैंक चार्ज के रूप में इसलिए काट ली गई कि उनके खाते में थी न्यूनतम राशि जमा नही की की गई थी.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपी) के निदेशक संजय सिंह ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निर्णय लिया है कि ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून 2009 के तहत लाभान्वित होने वाले बच्चों के खाते में डीबीटी के क्रम में काटी गई राशि बैंक वापस करेंगे.