New Delhi/Jodhpur: नाबालिग से रेप केस मामले में आसाराम दोषी करार दिए गए है. जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद और अन्य दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सज़ा सुनाई है.

कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप मामले में आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया था. उनके साथ ही उनकी राजदार शिल्पी और शरतचंद्र भी दोषी करार दिए गए थे, जबकि प्रमुख सेवादार शिवा और रसोइया प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

जोधपुर कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने फैसला सुनाया. जोधपुर जेल में कोर्ट बनाया गया था.

आसाराम के वकीलों ने उम्र का हवाला देकर कम सजा की मांग की है. आसाराम की ओर से 14 वकीलों ने कोर्ट में बहस की. वही पीड़िता के वकील ने मुआवजे के लिए कोर्ट में अर्जी दी है.

हजारीबाग: RJD नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. हजारीबाग की एक अदालत ने 22 साल पुराने हत्या के मामले में पूर्व सांसद को दोषी करार दिया है. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

इस मामले में प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह व पूर्व मुखिया रितेश सिंह भी दोषी करार दिए गए है. कोर्ट 23 मई को सजा का ऐलान करेगी.

अशोक सिंह की हत्या 22 साल पूर्व कर दी गयी थी.  प्रभुनाथ सिंह पर एमएलए अशोक सिंह की हत्या का आरोप था. उसी मामले में अदालत ने आज उन्हें दोषी करार दिया.