गुप्तांग काटने की दोषी महिला को 5 वर्ष सश्रम कारावास

गुप्तांग काटने की दोषी महिला को 5 वर्ष सश्रम कारावास

Chhapra: सारण जिलान्तर्गत त्वरित विचारण चलाकर मढ़ौरा थाना कांड संख्या-364/24 में वादी के गुप्तांग काटने की दोषी महिला को 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी।

सारण पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 में सारण जिला के अन्तर्गत अपराध के गंभीर शीर्ष के कांडों को चिन्हित कर न्यायालय में तत्परता से विचारण चलाया जा रहा है। जिसमें साक्षियों का ससमय साक्ष्य पूर्ण करायी जा रही है।

इसी क्रम में आज पुनीत कुमार गर्ग, न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण छपरा द्वारा मढ़ौरा थाना कांड सं0-364/24, दिनांक-02.07.24, धारा-126 (2)/116(2)/118(1)/303(2)/109 बी.एन.एस. (सत्रवाद संख्या-903/24) के 01 महिला अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा-118 (2) बी.एन.एस. में 05 साल की सश्रम कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा एवं अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर 06 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा धारा-126 (2) बी.एन.एस. में 01 महीने का कारावास और 01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा एवं अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर 01 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा दी गयी।

उक्त कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवर्त्तापूर्ण अनुसन्धानपूर्ण कर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए रखा गया। उक्त मामला में अभियोजन के तरफ से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 13 साक्षियों को न्यायालय में गवाही करवायी गयी। इस मामला में लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा के द्वारा अभियोजन के तरफ से पक्ष रखा गया।

 

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