Covid19: सारण के मांझी प्रखंड के सरयूपार ग्राम के तीन किमी की परिधि को किया गया सील

Covid19: सारण के मांझी प्रखंड के सरयूपार ग्राम के तीन किमी की परिधि को किया गया सील

Chhapra: कोरोना वाइरस से एक व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद माँझी प्रखंड के सरयूपार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर गाँव के तीन किमी की परिधि को सील कर दिया गया है. इस क्षेत्र को कांटेन्मेंट जोन घोषित किया गया हैं.

सरयूपार ग्राम के दक्षिण में ग्राम गोबरही, उत्तर में भरहोपुर (अंचल एकमा), पूरब में शीतलपुर तथा पष्चिम में एकडेंगवा जो ग्राम सरयूपार के तीन किमी की परिधि में हैं, को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है. कंटेन्मेंट जोन में अर्थात तीन किमी की परिधि अंतर्गत सभी निजी, सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है.

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इस दौरान किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी.

जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, माँझी को समस्त आवागमन मार्गां को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध करने का आदेश दिया है. यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए है.

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क्षेत्र को सेनेटाइज करने के निदेश
जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निदेश दिया गया है. इसका दायित्व डॉ0 दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है. जिलाधिकारी के द्वारा कंटेन्मेंट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निदेश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय. कंटेन्मेंट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी माँझी को निदेश दिया गया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें. उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर छपरा और अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर छपरा इस कार्य का सतत् अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है.

कंटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किसी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आंचलाधिकारी माँझी बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे. सिविल सर्जन को निदेश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे.

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