विक्षण के दौरान बात कर रहे थे शिक्षक, डीएम ने निलंबित करने का दिया आदेश

विक्षण के दौरान बात कर रहे थे शिक्षक, डीएम ने निलंबित करने का दिया आदेश

विक्षण के दौरान बात कर रहे थे शिक्षक, डीएम ने निलंबित करने का दिया आदेश

Chhapra: जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक सारण डॉ गौरव मंगला द्वारा संयुक्त रूप से गुरूवार को 01.02.24 को इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा-2024 के अवसर पर विभिन्न परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया गया।

वही हैजलवुड स्कूल से एक वीक्षक को परीक्षा हॉल में मोबाइल से बात करने तथा परीक्षार्थियों से काफी मात्रा में चिट पुर्जा बरामद होने के आरोप में वीक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया।

साथ ही ए.एन.डी. पब्लिक स्कूल एवम् लोकमान्य उच्च विद्यालय से एक-एक कुल दो वीक्षक को संबंधित कमरे के परीक्षार्थियों से चिट पुर्जा बरामद होने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबंधित वीक्षको को अविलंब निलंबित करने का निदेश दिया गया।

साथ ही उक्त परीक्षा केंद्रों से कदाचार में लिप्त 05 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण तथा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने हेतु अन्य केंद्राधीक्षकों एवम् संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये गये।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लोकमान्य उच्च विद्यालय सह ईटर कॉलेज के कमरा न०-04 को वीक्षक उषा कुमारी, शिक्षक, उच्च माध्यमिक विधालय, नाजीरगंज, लहलादपुर के कक्ष में अत्याधिक चिर पूर्जा पाये जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त हुआ है।

इसी क्रम में न्यू ए.एन.डी. पब्लिक स्कुल, भिखारी चौक परीक्षा केन्द्र पर कमरा संख्या-01 से कदाचार के आरोप में दो परीक्षार्थी

को निष्कासित करते हुए उस कक्ष के वीक्षक मनीष कुमार, शिक्षक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, घोरहट, माँझी को कार्य में लापरवाही के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला पदाधिकारी के द्वारा आदेशित किया गया।

निरीक्षण के क्रम में हेजलवुड स्कूल, चनचौरा परीक्षा केन्द्र के स्थलीय निरीक्षण के दौरान की वीक्षक अभय कुमार, शिक्षक प्राथमिक विद्यालय,धनौरा, गड़खा को मोबाइल फोन से बात करते पाया गया। साथ ही उस कक्ष में काफी मात्रा में चीट पूर्जा पाये जाने के कारण वीक्षक अभय कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत अन्य नियमों के अलावे किसी भी वीक्षक को परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल लेकर अंदर जाने पर पूर्ण पाबंदी है।

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