सारण, 13 अगस्त (हि.स.)। छपरा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारह अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व समर्पित चार्जशीट के आधार पर मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मढ़ौरा खुर्द निवासी राज किशोर सिंह के पुत्र विवेक कुमार उर्फ विवेक सिंह उर्फ चुन्नू बाबा को धारा 307 भा० द० वि० के अंतर्गत दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। Crime | अमनौर में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर किया घायल, पीएमसीएच रेफर इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विहिप की जिला इकाई की बैठक, सामाजिक समरसता पर दिया जोर यह मामला मढ़ौरा थाना कांड संख्या 369/2021 से संबंधित है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील लालेश्वर बैठा ने सरकार का प्रभावी पक्ष रखा। सात फेरों के वचन तार-तार: शादी के 28 साल बाद शिक्षक ने रचाई दूसरी शादी
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सारण, 13 अगस्त (हि.स.)। छपरा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारह अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है।
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अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व समर्पित चार्जशीट के आधार पर मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मढ़ौरा खुर्द निवासी राज किशोर सिंह के पुत्र विवेक कुमार उर्फ विवेक सिंह उर्फ चुन्नू बाबा को धारा 307 भा० द० वि० के अंतर्गत दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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