Breaking News

सारण में हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड

1 Min Read

Chhapra: हत्या के एक मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है।

अमनौर थाना कांड संख्या 188/22 (दिनांक 05 जुलाई 2022), सत्रवाद संख्या 683/22 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12, अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने धारा-302/201/379/34 भा०द०वि० के दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए धारा-302/201 भा०द०वि० में आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा एवं अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा दी है।

इस मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण जांच पूरी कर समयबद्ध रूप से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 17 साक्षियों की गवाही कराई गई। अपर लोक अभियोजक दयानंद राय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की।

सजायाफ्ता अभियुक्तों का विवरण:

  1. श्रीकांत सिंह, पिता स्व. केशव प्रसाद सिंह, निवासी, शेखपुरा डीह, थाना, अमनौर, जिला, सारण।
  2. एक महिला अभियुक्त।

हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें -

Share This Article