Chhapra: सारण पुलिस ने कानून-व्यवस्था एवं सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए गैरकानूनी कृत्यों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निर्णायक कार्रवाई की है। नगरा थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रकों को जबरन रोकने, चालकों को थाना सिरिस्ता में बंद कर भयादोहन करने और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के उन्हें छोड़ने के गंभीर आरोपों में नगरा थानाध्यक्ष और एक चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त शिकायत के अनुसार नगरा थाना क्षेत्र में बालू से लदे तीन ट्रकों को जबरन रोका गया था। आरोप है कि ट्रक ड्राइवरों को थाना सिरिस्ता में बंद कर भय दिखाते हुए, बिना विधिक कार्रवाई के, ट्रकों और चालकों को छोड़ने की कोशिश की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-1, सारण से कराई गई।
जांच में सभी आरोप सत्य पाए गए, जिसके बाद संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। परीक्षण उपरांत नगरा थानाध्यक्ष पु०अ०नि० राहुल कुमार साह द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। परिणामस्वरूप उन्हें 19 नवंबर 2025 से जीवन यापन भत्ता पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई।
इसी प्रकार, चौकीदार 02/15 संतोष मांझी द्वारा निर्धारित तिथि तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे कर्तव्यहीनता, आदेश उल्लंघन और मनमानी माना गया। उन्हें भी 19 नवंबर 2025 से जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
निलंबन अवधि में दोनों कर्मियों का मुख्यालय पुलिस केन्द्र, सारण निर्धारित किया गया है।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनियमितता, भ्रष्टाचार अथवा कदाचार की किसी भी घटना को हर स्तर पर शून्य सहनशीलता के साथ देखा जाएगा। पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा एवं जनविश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।







