Chhapra: छपरा व्यवहार न्यायालय ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के एक गंभीर मामले में पांच अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 17 संदीप पटेल की अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद तीन अभियुक्तों को दस- दस वर्ष और दो अन्य को पांच- पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यूपी-बिहार सीमा पर सुरक्षा होगी और मजबूत, श्रीकरपुर चेक पोस्ट को मिला स्थायी स्वरूप घर में घुसकर मारपीट, जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार का प्रदर्शन करने के आरोप अभियुक्तों पर घर में घुसकर मारपीट, जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार का प्रदर्शन करने के आरोप थे। पुलिस ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए अनुसंधान किया और न्यायालय में समय पर साक्ष्य प्रस्तुत किए। ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में भी बिकवाली का दबाव न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त गिरजा उर्फ रोहित को 307 आई पी सी और आर्म्स एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास तथा चालीस हजार जुर्माना, आदर्श सिंह को 307 आई पी सी और आर्म्स एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास तथा चालीस हजार जुर्माना, दिपु सिंह को 307 आई पी सी और आर्म्स एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास तथा बीस हजार जुर्माना, ब्रज किशोर सिंह को 307 आई पी सी में पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा दस हजार जुर्माना, और संदीप सिंह को 307 आई पी सी में पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा दस हजार जुर्माना सजा का निर्धारण किया जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर सभी अभियुक्तों को तीन- तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इतिहास के पन्नों में 10 जून : जब कपिल देव की टीम ने लॉर्ड्स में रचा था इतिहास इस मामले में सरकारी वकील के रूप में अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत की स्पीडी ट्रायल के दौरान कुल दस गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिनमें डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता के बयान महत्वपूर्ण रहे। इस मामले में बेहतर पुलिसिंग और अभियोजन के समन्वय से पीड़ितों को न्याय मिला।
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Chhapra: छपरा व्यवहार न्यायालय ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के एक गंभीर मामले में पांच अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 17 संदीप पटेल की अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद तीन अभियुक्तों को दस- दस वर्ष और दो अन्य को पांच- पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
घर में घुसकर मारपीट, जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार का प्रदर्शन करने के आरोप
अभियुक्तों पर घर में घुसकर मारपीट, जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार का प्रदर्शन करने के आरोप थे। पुलिस ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए अनुसंधान किया और न्यायालय में समय पर साक्ष्य प्रस्तुत किए।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त गिरजा उर्फ रोहित को 307 आई पी सी और आर्म्स एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास तथा चालीस हजार जुर्माना, आदर्श सिंह को 307 आई पी सी और आर्म्स एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास तथा चालीस हजार जुर्माना, दिपु सिंह को 307 आई पी सी और आर्म्स एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास तथा बीस हजार जुर्माना, ब्रज किशोर सिंह को 307 आई पी सी में पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा दस हजार जुर्माना, और संदीप सिंह को 307 आई पी सी में पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा दस हजार जुर्माना सजा का निर्धारण किया जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर सभी अभियुक्तों को तीन- तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में सरकारी वकील के रूप में अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत की स्पीडी ट्रायल के दौरान कुल दस गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिनमें डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता के बयान महत्वपूर्ण रहे। इस मामले में बेहतर पुलिसिंग और अभियोजन के समन्वय से पीड़ितों को न्याय मिला।
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