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सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव: 29 सितंबर से प्रारंभ होगा नामांकन, 23 अक्टूबर को मतदान, 27 अक्टूबर को मतगणना

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Chhapra: निर्वाची पदाधिकारी, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-सह-आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम एवं निर्वाचन तैयारियों के संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।

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इस दौरान उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों को निर्वाचन कार्यक्रम, नामांकन प्रक्रिया, मतदान, मतगणना एवं निर्वाचन से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी।

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बताया गया कि निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में प्रेस नोट 22 सितंबर 2026 को जारी किया गया है। प्रेस नोट जारी किए जाने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

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प्रेस प्रतिनिधियों से अपील की गई कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला संज्ञान में आने पर उसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी अथवा संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य दें, ताकि निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।

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निर्वाचन कार्यक्रम

  • प्रेस नोट जारी होने की तिथि: 22 सितंबर 2026
  • अधिसूचना जारी होने की तिथि: 29 सितंबर 2026
  • नामांकन प्रारंभ होने की तिथि: 29 सितंबर 2026
  • नामांकन की अंतिम तिथि: 06 अक्टूबर 2026
  • नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय: पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
  • नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा: 07 अक्टूबर 2026
  • अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि: 09 अक्टूबर 2026
  • मतदान की तिथि: 23 अक्टूबर 2026
  • मतदान का समय: पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
  • मतगणना की तिथि: 27 अक्टूबर 2026
  • निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026

29 सितंबर से 06 अक्टूबर तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र

निर्वाची पदाधिकारी, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-सह-आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के न्यायालय कक्ष को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु चिन्हित किया गया है। नामांकन की प्रक्रिया 29 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगी तथा 06 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। अवकाश को छोड़कर सभी कार्यालय दिवसों में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक अभ्यर्थी निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

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नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम निर्वाचक सूची में शामिल किसी भी 10 निर्वाचकों को प्रस्तावक के रूप में नाम निर्देशन पत्र में शामिल कर सकते हैं।

98 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 98 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें पश्चिमी चंपारण में 18, पूर्वी चंपारण में 27, गोपालगंज में 14, सिवान में 19 तथा सारण में 20 मतदान केंद्र शामिल हैं।

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10,731 निर्वाचक हैं, जिनमें 8,877पुरुष एवं 1,854 महिला निर्वाचक हैं। जिलेवार निर्वाचकों की संख्या पश्चिमी चंपारण में 1,701, पूर्वी चंपारण में 1,741, गोपालगंज में 1,282, सिवान में 2,183 तथा सारण में 3,824 है।

मतदान वैध मतपत्र/मतपत्रिका के माध्यम से कराया जाएगा। सभी संबंधित जिलों में आवश्यक संख्या में मतपेटिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मतदान दलों का गठन संबंधित जिलों में उपलब्ध कार्यबल से किया जाएगा।

पाँचों जिलों के निर्वाची पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा

पत्रकार वार्ता से पूर्व निर्वाची पदाधिकारी, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-सह-आयुक्त, सारण प्रमंडल द्वारा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पाँचों जिलों के जिला पदाधिकारी-सह-सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की गई।

समीक्षा में सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण के जिला पदाधिकारी-सह-सहायक निर्वाची पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न जिलों में मतदान दल एवं निर्वाचन कोषांगों के गठन, राजनीतिक दलों के साथ बैठक, प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक तथा अन्य आवश्यक तैयारियों की प्रगति की जानकारी ली गई।

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-सहायक निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि निर्वाचन की आवश्यक तैयारियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप की जा रही हैं तथा अधिकांश आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्राप्त होने वाले आगामी निर्देशों के अनुरूप शेष कार्यों को भी समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा।

प्रचार-प्रसार हेतु सिंगल विंडो सिस्टम

सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रचार-प्रसार, सभा स्थल, जुलूस, लाउडस्पीकर, वाहन आदि के उपयोग हेतु अनुमति मांगे जाने पर ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत के आधार पर नियमानुसार अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए जिला स्तर पर गठित सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवश्यक अनुमति उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

मतगणना के लिए मुख्यालय में स्थित उपयुक्त स्थान को मतगणना केंद्र के रूप में चिन्हित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

निर्वाची पदाधिकारी-सह-आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाए।

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