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भर्ती प्रक्रिया के विरोध के मद्देनजर सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 लागू

Chhapra: भर्ती प्रक्रिया लागू करने के विरोध में कतिपय छात्र संगठनों द्वारा दिनांक-17. 18, 19 एवं 20.06.2022 को देशव्यापी विरोध दिवस के आहवान किया गया है. जिसको विभिन्न संगठनों एवं कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी समर्थन दिये जाने की सूचना के मद्देनजर धारा 144 लागू किया गया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि उपरोक्त अवधि में असामाजिक, उपदवी तत्वों द्वारा असंवैधानिक ढंग से शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे सरकारी परिसम्पतियों की हानि तथा आमजनों के अमन चैन में बाधा उत्पन्न हो सकती है. इन उपद्रवी तत्वों द्वारा लोकशांति भंग करने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए ऐहतियाती कार्रवाई की गई है.

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, छपरा, ने उपरोक्त परिपेक्ष्य में छपरा शहर के संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक सम्पतियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्ड, मुख्य मैदानों सहित सम्पूर्ण सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है.

उक्त क्षेत्रों के 500 मीटर के परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, घातक हथियार या लाठी लेकर नहीं चलेगा. बगैर किसी उचित परियोजन के पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नही होगें. अनावश्यक अर्थाधित एवं असंबंधित व्यक्ति मटरगश्ती या यत्र-तत्र नही घुमेगें.

सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा भ्रामक सूचना प्रसारित नहीं किया जायेगा ऐसा पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

बगैर किसी सक्षम अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नही की जायेगी अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं दण्ड के भागी होगें.

किसी प्रकार उपद्रव करने वालों के साथ प्रशासन सख्ती से पेश आयेगी तथा प्रावधानिक दण्ड सुनिश्चित करेगी.

किसी भी परिस्थिति में नेशनल हाईवे एवं अन्य मार्ग पर आवागमन बाधित नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में नेशनल हाईवे एक्ट एवं अन्य समुचित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

कोई भी व्यक्ति अवधि में ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेगें, जिससे जाति, धर्म, समुदाय एवं भाषायी आधार पर तनाव उत्पन्न हो और आपसी भाईचारा एवं सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े.

कोई भी किसी तरह की जातीय साम्प्रदायिक उत्माद पैदा नहीं करेगें मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थलों का राजनीतिक, असामाजिक उद्देश्य से प्रयोग निषिद्ध रखेंगे. साथ ही, किसी भी रूप में केंन्द्रीय, राजकीय सम्पति के नुकसान करने वाले पर दण्डानात्मक कार्रवाई अपेक्षित होगी.

शांतिपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक जीने का नागरिक अधिकार किसी भी हाल में बाधित नहीं होना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा अनिवार्य सेवा बाधित नहीं किया जायेगा. उक्त अवधि के दरम्यान अंकित स्थलों या अन्य समय पर एवं स्थान पर कोई भी पुतला दहन बिल्कुल निषिद्ध है.

किसी के द्वारा भी लिखित पूर्वानुमति के किसी भी तरह का बैनर, पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री का प्रयोग नही करेगें. लाउडस्पीकर का प्रयोग निषिद्ध है.

बिना अनुमति के वाहनों या सार्वजनिक स्थलों पर, किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना निषिद्ध होगा. यह आदेश प्रश्नगत कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/पुलिस कर्मियों डियूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा.

विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त अवधि के अन्तर्गत सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेगें.

आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर द०प्र०सं०] एवं अन्य प्रवृत संबंधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं/ नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. सभी थानाध्यक्ष, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी सदर अनुमण्डल, छपरा उपरोक्त वर्णित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए है.

यह आदेश दिनांक 18.06.2022 को सुबह 4.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक प्रभावी रहेगा.

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