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सारण जिले में 22 जून 2022 तक धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी: जिला दण्डाधिकारी

Chhapra: जिला दण्डाधिकारी राजेश मीणा द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेष दिया गया है कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु संपूर्ण जिला में पूर्व के दिनों से लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा को 22 जून 2022 तक विस्तारित करेंगे.

असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसक गतिविधियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 17 से 20 जून 2022 तक प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश निर्गत किया गया था, जिसे दिनांक-22.06.2022 तक विस्तारित कर दिया गया है.

जिला प्रशासन ने ऐसी संभावना व्यक्त की है कि उपद्रवियों द्वारा असंवैधानिक ढंग से शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे सरकारी परिसम्पतियों का नुकसान एवं बाधा उत्पन्न हो सकती है

जिला दण्डाधिकारी के द्वारा बताया गया कि संपूर्ण जिला में सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक सम्पतियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, मैदानों सहित सम्पूर्ण जिला अंर्तगत संहिता की धारा 144 के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है.

इस अवधि में उक्त क्षेत्रों के 500 मीटर के परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, अन्यत्र घातक हथियार या लाठी लेकर नही चलेगा. बगैर किसी परियोजन के पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ नही होगें. किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना प्रसारित नहीं किया जायेगा, ऐसा पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. बगैर किसी सक्षम अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नही की जायेगी. अन्यथा विधि सम्मत कारवाई की जायेगी एवं दण्ड के भागी होगें. किसी प्रकार उपद्रव करने वालों के साथ प्रशासन सख्ती से पेश आयेगी तथा प्रावधानिक दण्ड सुनिश्चित करेगी.

किसी भी परिस्थिति में नेशनल हाईवे एवं अन्य सड़क पर आवागमन बाधित नही किया जायेगा अगर बाधित किया जाता है तो नेशनल एवं अन्य समुचित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में ऐसी गतिविधियों में लिप्त नही रहेगें, जिससे जाति, धर्म, समुदाय एवं भाषा के आधार पर तनाव उत्पन्न हो और आपसी भाईचारा एवं सौहार्द पर प्रभाव पड़े. शांतिपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक जीने का नागरिक अधिकार किसी भी हाल में बाधित नही होना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा अनिवार्य सेवा बाधित नहीं किया जायेगा.

उक्त अवधि में अंकित स्थलों पर कोई भी पुतला दहन बिल्कुल निषिद्ध है. किसी के द्वारा भी लिखित पूर्वानुमति के किसी भी तरह का बैनर पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री का प्रयोग नही करेगे. बिना अनुमति के वाहनों या सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग निषिद्ध है. यह निषेधाज्ञा आदेश प्रश्नगत कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पुलिस कर्मियों डियूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा. विधि व्यवस्था को दृष्य रखते हुए उपरोक्त अवधि के अन्तर्गत सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेगें. उपरोक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर द०प्र०सं० एवं अन्य प्रवृत संबंधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं, नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

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