Chhapra: छपरा सिविल कोर्ट ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सदर अंचल कार्यालय सैफुलाह रहमानी और तत्कालीन अंचल अधिकारी पंकज कुमार पर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत दर्ज मामले में वारंट जारी कर दिया है।
शिकायत कर्ता हिमालय राज के द्वारा बताया गया कि मामले में जांचोपरांत न्याय के लिए अर्जी लगाई गई थी और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई थी। जिसपर कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए घटना को सही पाया गया है और अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत दर्ज वारंट जारी कर दिया है।
विगत दो वर्षो से कोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को की गई। वही सभी पहलुओं पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा 26 मई 2022 को दोषियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।
अब देखना ये है की दोनो कर्मी जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है वे दोनो अभी सरकारी कर्मी है और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है।