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स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना पड़ेगा भारी, केंद्र सरकार ने लाया अध्यादेश

New Delhi: Corona संक्रमण में ईलाज करने के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक अध्यादेश पास किया गया है. स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. इसमें 3 महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अध्यादेश लाई जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान है. स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी. 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी. जबकि एक साल के अंदर फैसला आएगा. इसके तहत 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है. जबकि गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

वही स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला करने वालों को उनकी मार्केट वैल्यू का दोगुना ज्यादा भरपाई करना होगा.

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