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वोटर लिस्ट में नही है नाम, तो ये ख़बर आपके लिए है जरूरी

Chhapra: अगर आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप मतदाता बनकर राज्य और देश हित मे अपने मतदान से एक अच्छी सरकार चुन सकते है. इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना होगा. जिसके बाद आप मतदान कर सकेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इन दिनों मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रक्रिया चल रही है. अगर आपकी उम्र एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष हो चुकी है. तो आज ही अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन दें.

आवेदन कैसे और कहा करें

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अपने निवास स्थान के नजदीकी मतदान केंद की जानकारी प्राप्त करें. जिस मतदान केंद्र पर अपना नाम दर्ज करने के लिए आप आवेदन करेगे. आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रपत्र 6 को पूर्ण रूप से भरकर एवं फ़ोटो चिपकाए, प्रपत्र पर साफ अक्षरों में अपना नाम, पिता का नाम, आवास पता, मतदान केंद्र का नाम नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर, उम्र के लिए साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न कर उस प्रपत्र को मतदान केंद्र के बीएलओ के पास जमा करें.

निर्वाचन आयोग द्वारा नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी जारी है. जहां आवेदक अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है. इसके साथ साथ दर्ज नाम के सुधार की प्रक्रिया भी प्रारंभ है.

निर्वाचक नामावली सूची में नाम दर्ज होने के बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है. इसके लिए निर्वाचक को एक पहचान पत्र भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत किया जाता है. जिसके आधार पर वह मतदान कर सकते है.

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