New Delhi: सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है. समान काम समान वेतन के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है.
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आपको बता दें कि बिहार सरकार को समान वेतन देने का पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नियोजित शिक्षक लम्बे समय से इंतजार कर रहे थे. उन्हें निराशा हाथ लगी है.