Site icon | छपरा टुडे डॉट कॉम | #ChhapraToday.com

SC से नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका, बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों को नहीं मिलेगा समान वेतन

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है. समान काम समान वेतन के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है.

इसे भी पढ़े छपरा जंक्शन से चलने वाली 9 ट्रेनें विभिन्न तारीखों को रहेंगी रद्द, 14 ट्रेनों के बदले मार्ग

इसे भी पढ़े महाराजगंज में अहंकार और जमीनी नेता के बीच है लड़ाई: RJD

आपको बता दें कि बिहार सरकार को समान वेतन देने का पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नियोजित शिक्षक लम्बे समय से इंतजार कर रहे थे. उन्हें निराशा हाथ लगी है.

Exit mobile version