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मांझी प्रखंड के मुबारकपुर पंचायत क्षेत्र में धारा 144 लागू, भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज

Chhapra: मांझी थाना में वर्तमान स्थिति को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। उक्त जानकारी एसपी सारण डॉ गौरव मंगल ने दी। उन्होंने बताया कि धारा 144  का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही क्षेत्र में BSAP, STF आदि बल की भारी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है। ताकि विधि व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी आने पर कार्रवाई की जा सके।  एसपी ने बताया कि हत्याकांड में अबतक दो अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शेष की गिरफ्तारी हेतु DSP (HQ) के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। दोनों कांड (हत्या व उपद्रव /उन्माद फैलाना) के दोषियों के फरार रहने की स्थिति में तुरंत उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है।
Social media पर भड़काने वालों के विरुद्ध नगर थाना कांड 108/23 दर्ज किया गया है।

इसके साथ ही पुलिस ने एक संदेश जारी कर कहा है कि ऐसा प्रकाश में आया है कि कई व्यक्तियों द्वारा भड़काऊ व भ्रामक मैसेज सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे हैं व शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार नज़र रखी जा रही है एवं प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्यवाही की जा रही है । अब तक प्रसारित विभिन्न पोस्ट के संबंध में नगर थाना कांड संख्या 108/23 दर्ज किया गया है, व दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है।

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