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आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले में राखी गुप्ता को मिली जमानत

Chhapra: छपरा नगर निगम चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले में मंगलवार को राखी गुप्ता ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। जिसके बाद दोनो ही मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया।

राखी गुप्ता ने नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 650/2022 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समझ आत्मसमर्पण किया। जिसके बाद न्यायाधीश ने जमानत दिया। वहीं भगवान बाजार थाना कांड संख्या 446/2022 में ACJM 1 के अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत लिया।

राखी गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रजेश कुमार ने पक्ष रखा।

दरअसल छपरा नगर निगम चुनाव के दौरान सारी वितरण करते एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगा था की उक्त महिला के द्वारा राखी गुप्ता की ओर से सारी का वितरण किया जा रहा था। जिसके बाद तत्कालीन सीओ ने उन पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नगर थाना में दर्ज करवाया था। वहीं दूसरा मामला बैनर लगाने का था।

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