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नगरपालिका चुनाव 2022: किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने के लिए नही कर सकेंगे प्रत्याशी

Chhapra: नगरपालिका चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी हो गई है जिसके साथ ही प्रशासन सक्रिय हो गया है.

एडीएम डॉ गगन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग से मिले चुनाव आचार संहिता के निर्देशों को अक्षरशः पालन कराई जाएगी.

उन्होंने बताया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि चुनाव प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए. किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर-जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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इसके साथ ही नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवास एवं कार्यालय पर या प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर / बैनर आदि का उपयोग किया जा सकता है.

अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं, परन्तु इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारियों को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर अवस्थित है. कार्यालय आदि के खोलने में होने वाला व्यय भी निर्वाचन व्यय की परिधि के अंदर होगा.

मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनातअधिकारियों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए.

वहीं मतदान केन्द्र / मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र अवश्य दिया जाना चाहिए. चूँकि वर्त्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए.

पढ़िए और क्या हैं चुनाव आयोग के निर्देश

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